Income Tax: पुराने और नए कर प्रणाली के तहत मिलने वाली छूटें, देखें पूरी सूची
1/30/2025


आयकर: वित्त वर्ष 2023 में नया कर प्रणाली डिफ़ॉल्ट बन गया है, जिसमें कम टैक्स स्लैब का लाभ मिलता है, लेकिन पुरानी कटौतियां समाप्त हो जाती हैं।
करदाता अपनी कर ब्रैकेट और उपलब्ध छूटों के आधार पर यह तय करने के लिए इनकम टैक्स कैलकुलेटर का उपयोग कर सकते हैं कि कौन सा कर प्रणाली उनके लिए अधिक लाभकारी है।
नए और पुराने टैक्स सिस्टम में क्या फर्क है?
वित्त वर्ष 2023 में इनकम टैक्स की नई प्रणाली सभी करदाताओं के लिए डिफ़ॉल्ट बन गई है। यानी, जब तक कोई करदाता स्वयं इसे छोड़ने का विकल्प नहीं चुनता, उसे नई कर प्रणाली के अनुसार ही आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल करना होगा।
यदि कोई करदाता नई कर प्रणाली से बाहर नहीं निकलता, तो उसे कम कर स्लैब का लाभ मिलता है, लेकिन वह पुरानी कर प्रणाली में मिलने वाली कटौतियों से वंचित हो जाता है।
करदाता इनकम टैक्स कैलकुलेटर का उपयोग करके यह पता लगा सकते हैं कि उनके लिए कौन सा कर प्रणाली अधिक उपयुक्त है। यहां हम पहले पुरानी कर प्रणाली के तहत मिलने वाली छूटों की जानकारी दे रहे हैं, फिर नई कर प्रणाली के तहत मिलने वाली छूटों पर चर्चा करेंगे।
पुरानी कर प्रणाली में मिलने वाली कटौतियां/छूटें
हाउस रेंट अलाउंस (HRA): यदि आप किराए के मकान में रहते हैं, तो आप पुरानी कर प्रणाली के तहत यह छूट प्राप्त कर सकते हैं।
धारा 80C के तहत कटौती:
इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम (ELSS),
पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF),
जीवन बीमा प्रीमियम (Life Insurance Premium),
होम लोन के मूलधन पर छूट,
सुकन्या समृद्धि योजना (SSY),
नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट (NSC),
वरिष्ठ नागरिक बचत योजना (Senior Citizen Savings Scheme) आदि पर छूट मिलती है।
इन सभी पर कुल मिलाकर अधिकतम ₹1.5 लाख तक की छूट मिल सकती है।
धारा 80D: स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम पर अधिकतम ₹25,000 तक की कटौती मिलती है।
धारा 80DD: दिव्यांग आश्रित की चिकित्सा, प्रशिक्षण और पुनर्वास के लिए अधिकतम ₹75,000 की छूट मिलती है।
धारा 80CCD (1): राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) में किए गए निवेश पर कटौती की सुविधा।
धारा 80G: दान करने पर कर में छूट मिलती है।
मानक कटौती (Standard Deduction): ₹50,000 तक की कटौती उपलब्ध है।
नई कर प्रणाली में मिलने वाली कटौतियां
मानक कटौती (Standard Deduction):
वेतनभोगी व्यक्तियों को ₹75,000 तक की कटौती दी जाती है।
NPS (राष्ट्रीय पेंशन योजना):
धारा 80CCCD (2) के तहत, कर्मचारी के NPS खाते में नियोक्ता के योगदान पर कटौती का दावा किया जा सकता है।
अग्निपथ योजना:
धारा 80CCH के तहत, भारतीय सशस्त्र बलों के लिए अग्निपथ योजना से प्राप्त आय को कर मुक्त रखा गया है।
निष्कर्ष
नए कर प्रणाली में कम टैक्स स्लैब का लाभ मिलता है, लेकिन कई महत्वपूर्ण कटौतियां और छूटें समाप्त कर दी गई हैं। वहीं, पुरानी कर प्रणाली में विभिन्न कर छूटों का फायदा उठाया जा सकता है, लेकिन इसकी कर दरें तुलनात्मक रूप से अधिक हैं।
करदाता अपनी आय, निवेश और उपलब्ध छूटों के आधार पर यह तय कर सकते हैं कि कौन सा कर प्रणाली उनके लिए अधिक लाभकारी होगी।
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