Delhi Elections 2025: हरियाणा सरकार ने 5 फरवरी को घोषित किया सवेतन अवकाश, जानें कारण
2/3/2025


हरियाणा सरकार ने रविवार को घोषणा की कि 5 फरवरी को सभी सार्वजनिक कार्यालयों, शैक्षणिक संस्थानों, बोर्डों और निगमों में सवेतन अवकाश रहेगा।
पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार, यह अवकाश दिल्ली विधानसभा चुनाव के मद्देनजर घोषित किया गया है।
क्या कहा सरकार ने?
हरियाणा सरकार के अनुसार, यह अवकाश उन सरकारी कर्मचारियों को मतदान का अवसर देने के लिए दिया गया है, जो दिल्ली के पंजीकृत मतदाता हैं।
सरकारी बयान में कहा गया है, "यह प्रावधान परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 (Negotiable Instruments Act) की धारा 25 और जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (Representation of the People Act) की धारा 135-B (1996 संशोधन) के तहत लागू किया गया है।"
इसके अलावा, हरियाणा में स्थित फैक्ट्रियों, दुकानों और निजी प्रतिष्ठानों के उन कर्मचारियों को भी मतदान के लिए सवेतन अवकाश मिलेगा, जो दिल्ली में पंजीकृत मतदाता हैं।
दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 का कार्यक्रम
मतदान की तारीख: 5 फरवरी
वोटों की गिनती: 8 फरवरी
कुल सीटें: 70
इस फैसले से दिल्ली के मतदाताओं को अपने मताधिकार का प्रयोग करने में आसानी होगी।
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