Arvind Kejriwal got bail -दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली
9/13/2024
image Source - Hindustan Times
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को शराब घोटाला मामले में सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है, जहां 156 दिनों के बाद उन्हें जमानत मिल गई है। तिहाड़ जेल से रिहा होने के बाद केजरीवाल ने पार्टी नेताओं और समर्थकों के बीच अपनी बात रखी।
रिहाई के बाद केजरीवाल ने कहा कि लाखों लोगों की दुआओं के कारण वह आज जेल से बाहर आ सके हैं। उन्होंने यह भी कहा कि जेल की सलाखें उनके आत्मविश्वास को नहीं तोड़ सकतीं और वह हमेशा मजबूत बने रहेंगे।
आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए केजरीवाल ने भगवान से प्रार्थना की कि जैसे अब तक उन्हें शक्ति मिली है, वैसे ही आगे भी वह देश की सेवा करते रहें। उन्होंने राष्ट्रविरोधी ताकतों के खिलाफ अपने संघर्ष को जारी रखने की बात कही, जो देश को विभाजित और कमजोर करने की कोशिश कर रही हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जल भुइयां की बेंच के जरिए केजरीवाल की जमानत का फैसला सुनाया। इससे पहले कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा था। सुनवाई के दौरान सीबीआई और केजरीवाल दोनों पक्षों ने अपनी दलीलें पेश की थीं।
अरविंद केजरीवाल को 21 मार्च को ईडी द्वारा गिरफ्तार किया गया था और 1 अप्रैल को तिहाड़ जेल भेजा गया था। 10 मई को उन्हें 21 दिनों के लिए चुनाव प्रचार के लिए अस्थायी रूप से रिहा किया गया था। इसके बाद 2 जून को उन्होंने तिहाड़ जेल में फिर से आत्मसमर्पण किया। आज 13 सितंबर को उनकी रिहाई हुई, जिससे जेल में बिताए गए कुल दिनों की संख्या 177 हो गई। हालांकि, चुनाव प्रचार के लिए दी गई 21 दिनों की रिहाई को घटाने पर वह कुल 156 दिनों तक जेल में रहे।
अरविंद केजरीवाल की रिहाई और जमानत को लेकर यह मामला बेहद महत्वपूर्ण बन गया है, क्योंकि दिल्ली शराब नीति घोटाला काफी समय से राजनीतिक और कानूनी चर्चा का विषय रहा है। इस घोटाले में दिल्ली सरकार पर आरोप था कि नई शराब नीति से कुछ विशेष कंपनियों को फायदा पहुंचाने की कोशिश की गई, जिससे सरकारी खजाने को नुकसान हुआ। हालांकि, केजरीवाल ने इन आरोपों को राजनीति से प्रेरित बताते हुए खारिज किया है।
केजरीवाल को प्रवर्तन निदेशालय (ED) और केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने कई बार इस मामले में पूछताछ के लिए बुलाया था, जिसके बाद 21 मार्च को उन्हें गिरफ्तार किया गया था। गिरफ्तारी के बाद केजरीवाल ने यह दावा किया था कि यह राजनीतिक साजिश है ताकि उनकी सरकार और पार्टी को बदनाम किया जा सके।
उनकी गिरफ्तारी के बाद, आम आदमी पार्टी के समर्थकों और नेताओं ने कई विरोध प्रदर्शन भी किए, जिनमें केजरीवाल की रिहाई की मांग उठाई गई। इस दौरान पार्टी ने इसे लोकतंत्र पर हमला बताते हुए सरकार के खिलाफ विरोध किया था।
सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में केजरीवाल की जमानत याचिका पर विचार करते हुए कहा कि जांच एजेंसियों को उनके खिलाफ अभी तक कोई ठोस सबूत नहीं मिला है, जिससे उन्हें और अधिक समय तक जेल में रखा जा सके। कोर्ट ने यह भी कहा कि जमानत मिलने का मतलब यह नहीं है कि मामला समाप्त हो गया है, बल्कि आगे भी जांच जारी रहेगी।
तिहाड़ जेल से बाहर आने के बाद केजरीवाल ने पार्टी कार्यकर्ताओं से अपने संबोधन में कहा कि वह इस कठिन समय में भी देश और आम जनता की सेवा के लिए प्रतिबद्ध हैं। उन्होंने यह भी कहा कि इस संघर्ष ने उन्हें और मजबूत बनाया है और वह देश को कमजोर करने वाली ताकतों के खिलाफ अपनी लड़ाई जारी रखेंगे।
केजरीवाल की इस रिहाई से आम आदमी पार्टी में एक नया जोश देखा जा रहा है, जबकि दूसरी ओर विपक्षी पार्टियों ने इसे न्यायिक प्रक्रिया का हिस्सा बताते हुए कहा है कि सच्चाई का फैसला कोर्ट में ही होगा।
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